होम संजय सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
संजय सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। बुधवार को कोर्ट ने 'आप' नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल, कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह जेल में बंद हैं।
उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जमानत के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने 31 जनवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें 'आप' नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।