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उपभोक्ता आयोग ने एफडी राशि दो लाख रुपये ब्याज समेत देने के आदेश दिए
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक कम्पनी के प्रबंध निदेशक व स्थानीय प्रबन्धक कपूर इंवेस्टमेंट को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। आयोग ने दोनों को दो एफडी की धनराशि दो लाख रुपये ब्याज दर 12.25 प्रतिशत व क्षतिपूर्ति और शिकायत खर्च दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उक्त धनराशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर भी अदा करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता अशोक अग्रवाल पुत्र रामकृष्ण अग्रवाल निवासी दक्ष मार्ग कनखल ने प्रबंध निदेशक,एसआरएस लिमिटेड फरीदाबाद हरियाणा व स्थानीय प्रबन्धक कपूर इन्वेस्टमेंट आर्यनगर ज्वालापुर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने स्थानीय प्रबन्धक के माध्यम से उक्त कम्पनी से एक एफडी एक लाख 40 हजार व दूसरी एफडी साठ हजार रुपये तीन वर्ष के लिए कराई थी। जिसपर उसे एफडी की अवधि पूर्ण होने पर 12.25 प्रतिशत राशि मिलनी थी। उक्त दोनों एफडी पूरी होने पर कम्पनी ने उसे दो चेक दिए थे लेकिन दोनों चेक बैंक में लगाने पर पैसे का भुगतान नहीं हो पाया था।
बाद में कम्पनी ने दोनों एफडी के ब्याज का भुगतान करा दिया था। तब अग्रवाल ने कम्पनी को अपने एफडी के कागजात नवीकरण के लिए भेजे थे लेकिन न तो कागजात वापस आए और न ही पैसों का भुगतान किया गया । थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग ने प्रबन्ध निदेशक एसआरएस लिमिटेड व स्थानीय प्रबन्धक कपूर इन्वेस्टमेंट को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही का दोषी पाया है।
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