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कोरोना को लेकर केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों से कोरोनोवायरस के मामलों को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है. खासतौर पर उन इलाकों में जहां हाल के हफ्तों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले दिशानिर्देशों का एक सेट जारी करते हुए, गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया कि रोकथाम क्षेत्रों के सख्त प्रवर्तन, संपर्क ट्रेसिंग और 'कोविड-उपयुक्त' व्यवहार को प्रोत्साहित करना होगा.गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए
दिशानिर्देश के साथ आज एक आदेश जारी किया, जो 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा और 31.12.2020 तक लागू रहेगा. दिशानिर्देशों का मुख्य फोकस कोरोना के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को समेकित करना है जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट में दिखाई दे रहा है.इसके अलावा, कुछ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों में हालिया स्पाइक को ध्यान में रखते हुए, त्यौहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में, यह जोर दिया जाता है कि महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए, सावधानी बनाए रखने और निर्धारित प्रतिरोधक रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है. एमएचए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों / एसओपी की निगरानी, नियंत्रण और सख्त पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है. जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित संशोधन उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए. स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें कोरोना का प्रसार शामिल है.
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर, इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्राल द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंटेनमेंट ज़ोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की वेबसाइटों पर अधिसूचित करनी होगी. यह सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी. कंटेनमेंट जोन के भीतर सरकार द्वारा निर्धारित, रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण होगा कि चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो.
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