होम पाकिस्तान में 196 आतंकियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, पेशावर हाई कोर्ट ने किया था बरी
पाकिस्तान में 196 आतंकियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, पेशावर हाई कोर्ट ने किया था बरी
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है ,जिसके तहत लगभग दो सौ आतंकियों की रिहाई का आदेश दिया गया था। इन आतंकियों को सैन्य अदालतों ने दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने एक जून को 196 आतंकियों को बरी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अगर उनके खिलाफ कोई और मामला न चल रहा हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। आतंकियों को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी पक्ष को सुनने के बाद आतंकियों की रिहाई पर रोक लगाते हुए सुनवाई 24 जुलाई तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने अधिकारियों को अगली सुनवाई में दोषी आतंकियों के खिलाफ मामलों के सभी विवरण पेश करने के लिए भी कहा है।
स्कूल में हुए आतंकी हमले में कम से कम 150 लोग मारे गए थे
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार दिसंबर, 2014 में पेशावर के एक स्कूल में आतंकी हमले के बाद आतंकवाद से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सैन्य अदालतों का गठन किया गया था। स्कूल में हुए आतंकी हमले में कम से कम 150 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। अलग-अलग सैन्य अदालतों ने 196 आतंकियों को दोषी पाया।
हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को 426 पेज का एक विस्तृत फैसला सुनाया
इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने 11 जुलाई को 426 पेज का एक विस्तृत फैसला सुनाया। इसमें मुकदमे के दौरान बरती गईं कथित खामियों का उल्लेख किया गया, जैसे दोषी पाए गए लोगों को अपने संबंधियों से नहीं मिलने दिया गया और न ही उन्हें अपने बचाव का मौका मिला।
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