होम पायलट और बागी विधायकों की याचिका पर कल भी होगी सुनवाई

समाचारदेश Alert Star Digital Team Jul 20, 2020 08:29 PM

पायलट और बागी विधायकों की याचिका पर कल भी होगी सुनवाई

पायलट और बागी विधायकों की याचिका पर कल भी होगी सुनवाई

पायलट और बागी विधायकों की याचिका पर कल भी होगी सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्यता नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित की। अदालत मंगलवार को इस याचिका याचिका पर सुनवाई करेगी।

सुनवाई सोमवार को अनिर्णीत रही और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती ने कहा कि मंगलवार को इसका समापन होगा। आदेश मंगलवार को सुनाए जाने की संभावना है।

स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि याचिका समय से पहले थी क्योंकि विधायकों को सदन से अयोग्य घोषित करने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

याचिका मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने ली थी। कार्यवाही सोमवार सुबह फिर से शुरू हुई और शाम तक जारी रही।

विधायकों को नोटिस तब दिए गए जब उनकी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की कि उन्होंने पिछले सप्ताह दो कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में भाग नहीं लिया। इस पर हालाँकि, पायलट खेमे का तर्क है कि एक पार्टी व्हिप तभी लागू होती है जब विधानसभा सत्र होता है।

स्पीकर को अपनी शिकायत में, कांग्रेस ने संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (ए) के तहत पायलट और अन्य असंतुष्टों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। यह प्रावधान विधायकों को अयोग्य ठहराता है यदि वे सदन में प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी की सदस्यता को "स्वेच्छा से छोड़ देते हैं"।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत के बाद पायलट को राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था।

वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिसों का जवाब देने के लिए शाम 5.30 बजे तक का समय बागी विधायकों को दिया है जो असंतुष्ट खेमा चाहता है कि अदालत उसे रद्द कर दे।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)