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सचिन पायलट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली
राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई टल गई है.
राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुँच गया है.
सचिन पायलट को राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन के समर्थक विधायकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है.
स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नाटिस जारी किया है.
अशोक गहलोत ने लगातार दो दिन विधायकों की बैठक बुलाई थी और व्हिप जारी करते हुए सभी विधायकों को उसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए थे.
सचिन पायलट ख़ुद तो दिल्ली में थे लेकिन उनके समर्थक विधायक हरियाणा के एक होटल में रह रहे हैं और उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया.
सचिन पायलट का तर्क था कि विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है इसलिए विधायकों की अनिवार्य हाज़िरी के लिए व्हिप नहीं जारी की जा सकती है.
लेकिन पार्टी के चीफ़ व्हिप महेश जोशी ने इन विधायकों पर व्हिप का उल्लंघन करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए स्पीकर से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की अपील की थी.
उनकी शिकायत के बाद स्पीकर ने नोटिस जारी करके बाग़ी विधायकों से पूछा है कि आपकी सदस्यता क्यों न ख़त्म कर दी जाए.
सचिन के समर्थक विधायकों को 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक जवाब देने का समय दिया गया है.
लेकिन उससे पहले ही गुरुवार को सचिन पायलट ने स्पीकर के नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दे दी.
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