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महाराष्ट्र: पब्लिक प्लेस पर थूकने और धूम्रपान करने पर 5 हजार तक का जुर्माना
केंद्र और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना का कहर जारी है। इस महामारी से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और थूकना महंगा पड़ेगा। इसके लिए भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही दोषी पाए गए लोगों को सार्वजनिक सेवा भी करनी पड़ेगी।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मामले में कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर थूकना और धूम्रपान करना बैन कर दिया है। इसके साथ ही ऐसा करते हुए जो भी मिलेगा उस पर पहली बार एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, साथ ही एक दिन उसे सार्वजनिक सेवा करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर तीन हजार का जुर्माना और तीन दिन की सार्वजनिक सेवा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद भी कोई ऐसा करता है, तो उस पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा, साथ ही उसे पांच दिन सार्वजनिक सेवा करनी पडे़गी। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने से लेकर दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है।
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