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समाचारअर्थ व बाजार Alert Star Digital Team Nov 9, 2025 04:25 PM

31 दिसंबर तक नहीं किया यह काम तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड, न ITR भर पाएंगे, न मिलेगी सैलरी

अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए एक अंतिम चेतावनी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है और इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है।

31 दिसंबर तक नहीं किया यह काम तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड, न ITR भर पाएंगे, न मिलेगी सैलरी

अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए एक अंतिम चेतावनी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है और इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है।

यदि आप इस निर्धारित तारीख तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट (Deactivate) या बंद हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आपको भविष्य में कई तरह की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

इन लोगों के लिए लिंकिंग जरूरी

वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया था कि जिन भी व्यक्तियों को (1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल) आधार इनरॉलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के आधार पर पैन कार्ड जारी किया गया है, उनके लिए लिंकिंग जरूरी है।

यदि आपका पैन कार्ड Aadhaar Enrolment ID का उपयोग करके बनाया गया है, तो भी आपको अपना आधार नंबर जारी होने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

निष्क्रिय PAN से होंगी ये गंभीर दिक्कतें

31 दिसंबर, 2025 तक पैन-आधार लिंक न होने पर, 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके कई बड़े नुकसान होंगे:

  • वित्तीय लेनदेन: आप बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, और बैंक में ₹50,000 से अधिक कैश जमा नहीं करा पाएंगे।
  • निवेश: आप शेयर बाजार में पैसे नहीं लगा सकेंगे और SIP शुरू नहीं कर सकेंगे।
  • सरकारी लाभ: किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाना संभव नहीं होगा।
  • आयकर: सबसे जरूरी, आप आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भर पाएंगे, जिसके कारण सैलरी मिलने में भी दिक्कतें आ सकती हैं।
  • अन्य: मकान या वाहन खरीदने-बेचने के दौरान भी आपको गंभीर दिक्कतें आएंगी।

PAN को आधार से लिंक करने का आसान तरीका

अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आप इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
  2. टैब चुनें: बाईं ओर दिए गए 'Link Aadhaar' वाले टैब पर क्लिक करें।
  3. विवरण भरें: अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
  4. वैलिडेट करें: अपना आधार नंबर लिखकर 'Validate' का बटन दबाएं।
  5. OTP दर्ज करें: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा।
  6. प्रक्रिया पूरी: ओटीपी डालते ही पैन से आधार लिंक करने का प्रॉसेस पूरा हो जाएगा।
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एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

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