होम 31 दिसंबर तक नहीं किया यह काम तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड, न ITR भर पाएंगे, न मिलेगी सैलरी
अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए एक अंतिम चेतावनी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है और इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है।
अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए एक अंतिम चेतावनी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है और इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है।
यदि आप इस निर्धारित तारीख तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट (Deactivate) या बंद हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आपको भविष्य में कई तरह की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया था कि जिन भी व्यक्तियों को (1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल) आधार इनरॉलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के आधार पर पैन कार्ड जारी किया गया है, उनके लिए लिंकिंग जरूरी है।
यदि आपका पैन कार्ड Aadhaar Enrolment ID का उपयोग करके बनाया गया है, तो भी आपको अपना आधार नंबर जारी होने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
31 दिसंबर, 2025 तक पैन-आधार लिंक न होने पर, 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके कई बड़े नुकसान होंगे:
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आप इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:
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