होम टेंशन खत्म! अपनी IRCTC ID से बुक कर सकते हैं दोस्त या रिश्तेदार के लिए टिकट बुक

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Jun 26, 2024 08:32 PM

टेंशन खत्म! अपनी IRCTC ID से बुक कर सकते हैं दोस्त या रिश्तेदार के लिए टिकट बुक

टेंशन खत्म! अपनी IRCTC ID से बुक कर सकते हैं दोस्त या रिश्तेदार के लिए टिकट बुक

टेंशन खत्म! अपनी IRCTC ID से बुक कर सकते हैं दोस्त या रिश्तेदार के लिए टिकट बुक

अगर आप ट्रेन से यात्रा करने के लिए IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो इस नियम के बारे में जान लें। दरअसल पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वायरल हो रही थी कि अगर आप अपनी IRCTC ID से दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए ट्रेन टिकट बुक कराते हैं तो आपको जेल हो सकती है या 10,000 का जुर्माना हो सकता है।आईआरसीटीसी ने पुष्टि की है कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक बयान में, आईआरसीटीसी ने स्पष्ट किया कि ई-टिकट बुक करने को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है। आईआरसीटीसी ने यूजर्स को आश्वासन दिया कि वे अपनी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं।
IRCTC ने ट्वीट पर दी ऑफिशियल जानकारी
1. IRCTC यूजर्स अपनी पर्सनल आईडी का उपयोग करके दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं।
2. IRCTC यूजर्स प्रति माह 12 टिकट तक बुक करा सकते हैं. वहीं आधार से IRCTC को लिंक पर यूजर्स 24 टिकट तक बुक करा सकते हैं।
3. IRCTC का कहना है कि आपके माध्यम से बुक किए गए टिकट किसी कमर्शियल काम के लिए नहीं हैं। ट्रेन टिकटों को कमर्शियल रूप से बेचना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।
IRCTC वेबसाइट पर कई बार पूछा गया ये सवाल
आईआरसीटीसी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सेक्शन में कई लोगों ने पूछा है कि क्या मैं अपने दोस्तों या परिवार के लिए टिकट बुक कर सकता हूँ? आईआरसीटीसी जवाब देता है: "हां, फ्लाइट टिकट की तरह, आप दोस्तों और परिवार के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। बस याद रखें, यात्रा के दौरान यात्री को एक वैध फोटो पहचान प्रमाण रखना होगा।
धारा 143 से संबंधित क्या है रूल?
वायरल दावों को साझा करने वाले कई लोगों ने इसके लिए भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 143 को जिम्मेदार ठहराया। धारा 143 रेलवे टिकटों की खरीद और सप्लाई के अनधिकृत बिज़नेस को चलाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो रेलवे कर्मचारी या इस ओर से अधिकृत एजेंट नहीं है, जो रेलवे यात्रा के लिए टिकट खरीदने और सप्लाई करने का बिज़नेस करता है तो उस पर तीन साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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