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क्या पत्नी को करवा चौथ पर दिए गिफ्ट पर भी लगेगा इनकम टैक्स?
देश के कई हिस्सों में आज करवा चौथ (Karva Chauth) मनाया जा रहा है. कोरोना संकट के बीच इस साल करवा चौथ पर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कारोबार होने का अनुमान है. करवा चौथ पर ज्यादातर लोग अपनी पत्नी को गोल्ड ज्वेलरी (Gold Jewellery) या कैश गिफ्ट (Cash Gift) के तौर पर देते हैं. अमूमन गिफ्ट में दी जाने वाली रकम या महंगे गिफ्ट टैक्स के दायरे (Taxable Income) में आते हैं. ऐसे में अगर आपने भी पत्नी को कोई महंगा गिफ्ट दिया है तो इनकम टैक्स से जुड़े नियमों (Income Tax Act) को जान लेना बेहतर रहेगा.
इतनी कीमत तक का गिफ्ट रहेगा टैक्स फ्री
आयकर कानून की धारा-56 (2) के तहत टैक्स उस व्यक्ति पर लागू होगा, जिसे गिफ्ट मिला है. कानून कहता है कि एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक के गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे से बाहर (Non-Taxable Income) रहते हैं. वहीं, ये गिफ्ट 50,001 रुपये होती ही इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं और पूरी रकम पर टैक्स लागू होता है. आयकर कानून के तहत इसे अन्य स्रोत से हुई आय (Income from Other Sources) माना जाता है.लागू नहीं होता टैक्स
अगर आपको किसी करीबी रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिया है तो वो टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा. करीबी रिश्तेदारों में पति, पत्नी, भाई या बहन आते हैं यानी इनको दिया गिरफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आता है. इसके अलावा पति या पत्नी के भाई-बहन, माता या पिता के भाई-बहन यानी मामा-मौसी, दादा-दादी, नाना-नानी, पति या पत्नी के दादा-दादी या नाना-नानी, आपके बेटे या बेटी की ओर से दिया गया गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में नहीं आता है.इन रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट होगा टैक्सेबल
आपको वसीयत में मिला गिफ्ट, शादी पर मिला गिफ्ट, स्थानीय प्रशासन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल संस्था या करीबी रिश्तेदार से मिला गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आता है. ब्लड रिलेशन से मिलने वाले 50,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट पर भी इनकम टैक्स नियम लागू नहीं होते हैं. हालांकि, पत्नी या पति के भाई की पत्नी या पति से मिला गिफ्ट टैक्स के दायरे में आएगा. आसान भाषा में समझें तो अगर आपका भाई आपकी पत्नी को गिफ्ट देता है तो नॉन-टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर भाई की पत्नी आपकी पत्नी को गिफ्ट देती है तो वो टैक्सेबल होगा.
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