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समाचारदेश Alert Star Digital Team Aug 18, 2020 10:11 PM

पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सरकारी दलील से असंतुष्ट हाई कोर्ट

पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सरकारी दलील से असंतुष्ट हाई कोर्ट

पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सरकारी दलील से असंतुष्ट हाई कोर्ट

 मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने वाले निर्णय पर हाई कोर्ट ने रोक बरकार रखी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसे चार सप्ताह के लिए टाल दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य में पिछडा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण 27 फीसदी आरक्षण नहीं मिल पाएगा। पिछड़ा को दिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर पेश किए गए जवाब न्याय संगत नहीं हैं। इससे पहले इसी मामले पर बीते 20 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई की थी। जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को 18 अगस्त को जवाब देने के लिए कहा था जिस पर आज सुनवाई हुई।

 

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